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विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू
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विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू
महराजगंज। बिजली बिल बकाएदारों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार नेे एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। यह योजना 30 नवंबर तक चलेगी। इसमें दो किलोवाट तक किसानों छोटे एवं घरेलू, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक अधिभार में छूट मिलेगा।
विद्युत निगम की ओर से मिली जानकारी के अनुसार दो किलोभार तक के छोटे उपभोक्ता के अलावा निजी नलकूप उपभोक्ताओं के सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए बकाया राशि जमा करने के लिए छह आसान किस्तों में बिल जमा करने की सहूलियत भी दी जाएगी। घरेलू तीन किलोभार से अधिक वाले उपभोक्ताओं तथा वाणिज्यिक पांच किलोभार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था की गई है। अधिशासी अभियंता हरिशंकर ने बताया कि जिले में एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इसमें दो किलोभार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक अधिभार में छूट दी जाएगी। तीन से पांच किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी
ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ
उपभोक्ताओं को लाभ लेने के लिए अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में कामन सर्विस सेंटर से ऑनलाइन बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की बेवसाइट पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
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महराजगंज। बिजली बिल बकाएदारों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार नेे एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। यह योजना 30 नवंबर तक चलेगी। इसमें दो किलोवाट तक किसानों छोटे एवं घरेलू, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक अधिभार में छूट मिलेगा।
विद्युत निगम की ओर से मिली जानकारी के अनुसार दो किलोभार तक के छोटे उपभोक्ता के अलावा निजी नलकूप उपभोक्ताओं के सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए बकाया राशि जमा करने के लिए छह आसान किस्तों में बिल जमा करने की सहूलियत भी दी जाएगी। घरेलू तीन किलोभार से अधिक वाले उपभोक्ताओं तथा वाणिज्यिक पांच किलोभार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था की गई है। अधिशासी अभियंता हरिशंकर ने बताया कि जिले में एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इसमें दो किलोभार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक अधिभार में छूट दी जाएगी। तीन से पांच किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी
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ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ
उपभोक्ताओं को लाभ लेने के लिए अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में कामन सर्विस सेंटर से ऑनलाइन बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की बेवसाइट पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
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