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दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

Sat, 02 Oct 2021 12:15 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 02 Oct 2021 12:15 AM IST
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dushkarm ke doshee ko das saal kee saja
दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
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शादी का झांसा देकर एक वर्ष तक करता रहा दुष्कर्म
महराजगंज। फरेंदा थानाक्षेत्र के एक गांव में करीब पांच वर्ष पहले शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पत्रावली से मिली जानकारी के मुताबिक फरेंदा थानाक्षेत्र के एक गांव की महिला ने बेटी को शादी की झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस से पीड़िता को न्याय नहीं मिला। इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। पीड़िता ने आरोप लगाया था गांव के एक युवक उनकी 16 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया। बेटी के साथ करीब एक वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा। जब बेटी 26 अक्तूबर 2016 को युवक पर शादी करने का दबाव बनाने लगी तो युवक ने बेटी को मारपीट घायल कर दिया था।

विशेष लोक अभियोजक विजय नरायन सिंह बताया कि साक्ष्यों तथा गवाहों को प्रस्तुत कर सजा की मांग की गई। न्यायालय ने पत्रावली एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया तो नूरआलम को संबंधित धाराओं में दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को दस साल की सजा के साथ आठ हजार रुपये की अर्थदंड से दंडित किया है।
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