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Maharajganj News: बिना हेलमेट ईंधन देने पर डीएसओ पंप संचालक पर लगाएंगे जुर्माना
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महराजगंज। जिले में आज से 30 सितंबर तक प्रदेश स्तरीय विशेष अभियान ‘’नो हेलमेट, नो फ्यूल’’ लागू किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देकर दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
एआरटीओ मनोज कुमार सिंह रविवार को डीएसओ एपी सिंह संग सभी पंप संचालकों को आदेश की जानकारी दी। संचालकों को बिना हेलमेट बाइक सवार को ईंधन कतई नहीं देने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पंप संचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जनपद में इस वर्ष दूसरी बार ‘’नो हेलमेट नो फ्यूल’’ अभियान प्रभावी किया जा रहा है। शासन व परिवहन आयुक्त ने विभाग के साथ जिलाधिकारी और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति को जिम्मेदारी सौंपी है। एक सितंबर से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिए गए हैं कि केवल उन्हीं दो पहिया वाहन में ईंधन डाला जाए जिनके चालक और सहयात्री ने हेलमेट पहना हो। यदि किसी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के दो पहिया वाहनों में ईंधन की आपूर्ति की जाती है तो पंप के खिलाफ पेट्रोलियम अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभियान में सहायक संभागीय परिवहन विभाग को पुलिस प्रशासन, जिला पूर्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित करना है। वह अभियान के सुचारु संचालन और नियम अनुपालन के लिए सहयोग देंगे। साथ ही जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारी को भी सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।
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एआरटीओ मनोज कुमार सिंह रविवार को डीएसओ एपी सिंह संग सभी पंप संचालकों को आदेश की जानकारी दी। संचालकों को बिना हेलमेट बाइक सवार को ईंधन कतई नहीं देने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पंप संचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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जनपद में इस वर्ष दूसरी बार ‘’नो हेलमेट नो फ्यूल’’ अभियान प्रभावी किया जा रहा है। शासन व परिवहन आयुक्त ने विभाग के साथ जिलाधिकारी और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति को जिम्मेदारी सौंपी है। एक सितंबर से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिए गए हैं कि केवल उन्हीं दो पहिया वाहन में ईंधन डाला जाए जिनके चालक और सहयात्री ने हेलमेट पहना हो। यदि किसी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के दो पहिया वाहनों में ईंधन की आपूर्ति की जाती है तो पंप के खिलाफ पेट्रोलियम अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभियान में सहायक संभागीय परिवहन विभाग को पुलिस प्रशासन, जिला पूर्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित करना है। वह अभियान के सुचारु संचालन और नियम अनुपालन के लिए सहयोग देंगे। साथ ही जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारी को भी सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।
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