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Maharajganj News: 50 हजार रुपये से ज्यादा तो रखना होगा ब्योरा
Wed, 20 Mar 2024 01:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 20 Mar 2024 01:12 AM IST
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महराजगंज। जिले में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया है। निगरानी के लिए टीमों के गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर इन्हें ड्यूटी पर लगाया जाएगा। जो रुपये लाने और ले जाने की भी चेकिंग करेंगी। 50 हजार रुपये या इससे अधिक नकदी लेकर चल रहे हैं तो यह बताना होगा कि यह राशि कहां से मिली। किस बैंक से निकाली है या फिर किसने दी है। इसके दस्तावेज न दिखाने पर टीम आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत नकदी जब्त कर लेगी। फिर उच्चाधिकारी उपलब्ध कराए गए प्रपत्र देखकर यह तय करेंगे कि रकम वैद्य थी अथवा अवैध।
लोकसभा चुनाव तक इस व्यवस्था के प्रभावी होने के कारण व्यापारियों की मुश्किल बढ़ेगी जो पैसा लेकर सामान खरीदने के लिए आया जाया करते थे। प्रशासन की ओर से उड़नदस्ते को निर्देश दिया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक नकदी लेकर अपने साथ जा रहा हो, तो जानकारी होने पर टीम उसे तत्काल रोके और पूछताछ कर यह पता लगाएं कि यह राशि वह कहां से और किस लिए लेकर आ अथवा जा रहे हैं। अगर यह राशि 10 लाख रुपये से अधिक होगी तो आयकर विभाग भी इसकी जांच करेगा। अभिलेख पूर्ण नहीं होने पर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
आचार संहिता लागू होने के बाद अगर किसी के पास पासबुक है। उसमें रुपये बैंक से निकालने का डाटा फीड है, तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। रुपये से जुड़ी रसीद व अन्य जरूरी अभिलेख होना चाहिए। रुपये कहां से मिला और कहां जा रहा है, इसका प्रपत्र भी होना चाहिए। व्यापारी असुविधा से बचने के लिए कंपनी को आनलाइन भुगतान करें या जरूरी प्रपत्र रखें।
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-डाॅ. पंकज वर्मा, एडीएम महराजगंज
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लोकसभा चुनाव तक इस व्यवस्था के प्रभावी होने के कारण व्यापारियों की मुश्किल बढ़ेगी जो पैसा लेकर सामान खरीदने के लिए आया जाया करते थे। प्रशासन की ओर से उड़नदस्ते को निर्देश दिया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक नकदी लेकर अपने साथ जा रहा हो, तो जानकारी होने पर टीम उसे तत्काल रोके और पूछताछ कर यह पता लगाएं कि यह राशि वह कहां से और किस लिए लेकर आ अथवा जा रहे हैं। अगर यह राशि 10 लाख रुपये से अधिक होगी तो आयकर विभाग भी इसकी जांच करेगा। अभिलेख पूर्ण नहीं होने पर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
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आचार संहिता लागू होने के बाद अगर किसी के पास पासबुक है। उसमें रुपये बैंक से निकालने का डाटा फीड है, तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। रुपये से जुड़ी रसीद व अन्य जरूरी अभिलेख होना चाहिए। रुपये कहां से मिला और कहां जा रहा है, इसका प्रपत्र भी होना चाहिए। व्यापारी असुविधा से बचने के लिए कंपनी को आनलाइन भुगतान करें या जरूरी प्रपत्र रखें।
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-डाॅ. पंकज वर्मा, एडीएम महराजगंज