फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The husband was sentenced to life imprisonment

पति को उम्र कैद की सजा सुनाई

Mon, 04 Apr 2016 12:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, महराजगंज
ब्यूरो/अमर उजाला, महराजगंज Updated Mon, 04 Apr 2016 12:12 AM IST
विज्ञापन
The husband was sentenced to life imprisonment
कोर्ट - फोटो : demo pics
तीन साल पहले हत्या के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

बरगदवा के रुपनारायण ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके गांव में इद्रीस पत्नी सफीकुननिशा निवासी पोखरा नवलपरासी घटना के छह महीने पहले आकर रहने लगा। छह जून 2013 को घर पर किसी लड़की को बुलाया है इसकी जानकारी होने पर पत्नी से विवाद हुआ। रात में इद्रीश पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या और शव छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार त्रिपाठी ने छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। गवाहों व कागजात के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेंद्र राम गुप्त ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed