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मारपीट में पिता-पुत्र को तीन वर्ष की सजा
अमर उजाला ब्यूराे
Updated Fri, 10 Mar 2017 12:23 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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महराजगंज(ब्यूरो)। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोविन्द बल्लभ शर्मा ने थाना घुघली क्षेत्र के ग्राम ढोढ़िला में वर्ष 2012 में हुए मारपीट के मामले में गांव निवासी भगवान कुर्मी व वीरेंद्र कुर्मी को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा रामवृक्ष पासी पुत्र डोमई निवासी ढोढ़िला उत्तर टोला थाना घुघली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह 1 अक्टूबर 2012 को करीब पांच बजे शाम को कुछ सामान खरीदने सुभाष चौक पर गया था। रास्ते के विवाद को लेकर गांव के ही भगवान कुर्मी गाली देते हुए मारे-पीटे।
जब वह घर पहुंचा तो भगवान कुर्मी के दोनों बेटे रमेश व वीरेंद्र कुर्मी उर्फ बिंटू ने भी उसको और उसके घर वालों को मारा पीटा। मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने न्यायालय में भगवान कुर्मी एवं वीरेंद्र कुर्मी उर्फ बिंटू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार त्रिपाठी ने दस गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा रामवृक्ष पासी पुत्र डोमई निवासी ढोढ़िला उत्तर टोला थाना घुघली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह 1 अक्टूबर 2012 को करीब पांच बजे शाम को कुछ सामान खरीदने सुभाष चौक पर गया था। रास्ते के विवाद को लेकर गांव के ही भगवान कुर्मी गाली देते हुए मारे-पीटे।
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जब वह घर पहुंचा तो भगवान कुर्मी के दोनों बेटे रमेश व वीरेंद्र कुर्मी उर्फ बिंटू ने भी उसको और उसके घर वालों को मारा पीटा। मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने न्यायालय में भगवान कुर्मी एवं वीरेंद्र कुर्मी उर्फ बिंटू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार त्रिपाठी ने दस गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है।
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