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कोर्ट के आदेश पर पूर्व थानेदार पर मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Sep 2016 12:45 AM IST
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निचलौल(ब्यूरो)। चौक थाना क्षेत्र की महिला के घर में घूस कर उसके साथ जोर जबरदस्ती और दुराचार के मामले में सीजेएम कोर्ट ने चौक के पूर्व थानेदार और प्रधान संघ अध्यक्ष सहित चार के विरुद्ध दुराचार का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
महिला ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल कर कहा था कि बीते 11 मार्च को शाम करीब 6 बजे वह घर में अकेली थी। थानाध्यक्ष तीन अन्य के साथ घर में घूस कर भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। चारों लोगों ने महिला के साथ दुराचार किया। इस बीच अचानक पहुंचे उसके पुत्र को थानेदार ने बुरी तरह मारा पीटा और थाने ले गई।
सीजेएम कोर्ट ने 3 सितंबर को आदेश पारित कर दरोगा शिवबचन सिंह यादव, प्रधानसंघ अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी निवासी पिपरीयां, ड्राइवर ओमकार व मानवेंद्र सिंह के विरुद्ध केस का आदेश दिया है।
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महिला ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल कर कहा था कि बीते 11 मार्च को शाम करीब 6 बजे वह घर में अकेली थी। थानाध्यक्ष तीन अन्य के साथ घर में घूस कर भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। चारों लोगों ने महिला के साथ दुराचार किया। इस बीच अचानक पहुंचे उसके पुत्र को थानेदार ने बुरी तरह मारा पीटा और थाने ले गई।
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सीजेएम कोर्ट ने 3 सितंबर को आदेश पारित कर दरोगा शिवबचन सिंह यादव, प्रधानसंघ अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी निवासी पिपरीयां, ड्राइवर ओमकार व मानवेंद्र सिंह के विरुद्ध केस का आदेश दिया है।
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