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विदाई को लेकर हुए हमले में 7 वर्ष का सश्रम कारावास

Thu, 02 Mar 2017 12:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूराे
अमर उजाला ब्यूराे Updated Thu, 02 Mar 2017 12:38 AM IST
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7 years imprisionment
कोर्ट
महराजगंज(ब्यूरो)। तीन वर्ष पहले पत्नी को विदा कराने आये चचेरे ससुर पर पति ने विवाद होने पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने के मामले में बुधवार को न्यायालय ने दोषी पाये जाने पर पति को 7 वर्ष की सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
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अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। पत्रावली के अनुसार वादी मुकदमा, श्याम कुमार निवासी गंगवलिया टोला करौता थाना परसामलिक अपनी लड़की उमा की शादी 2011 में अभियुक्त संतराज पुत्र रामलगन निवासी हरमन्दिर कला थाना कोल्हुई से किया था। दहेज को लेकर  पति पत्नी में विवाद रहता था। 15 जनवरी 2014 को अपने लड़की की विदाई कराने के लिए श्याम कुमार अपने भाई सुरेश कुमार के साथ कोल्हुई थाना क्षेत्र के हरमन्दिर कला गए।
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जहां अभियुक्त संतराज ने प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में  उक्त थाने में धारा 308/34, 324, 393, 506 के तहत आरोपी संतराज, तेजमन, जानकी देवी, रामलगन पर मु़कदमा दर्ज हुआ। न्यायालय में भेजे गये अभियोजन पत्र पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सर्वेश्वर ने जोरदार बहस कर सजा की मांग किया। जिस पर अपर जिला एवं सत्र  न्यायाधीश संजय कुमार डे ने संतराज को दोषी पाते हुए 7 वर्ष की सश्रम कारावास  और अर्थदंड की सजा सुनाई। शेष अन्य को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
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