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सांभर के शिकार के मामले में चार दोषियों को सजा
Thu, 28 Mar 2019 10:10 PM IST
राकेश पांडेय
ब्यूरो/अमर उजाला महराजगंज
ब्यूरो/अमर उजाला महराजगंज
Published by: राकेश पांडेय
Updated Thu, 28 Mar 2019 10:10 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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महराजगंज। सांभर प्रजाति के हिरन के शिकार के मामले में वन विभाग की ओर से आरोपियों पर केस दर्ज कर किया गया था। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में चल रही थी। गुरुवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान चार अभियुक्तों को पांच पांच साल की सजा से दंडित किया गया है। मामला 30 दिसंबर वर्ष 2000 का है। मधवलिया क्षेत्र के जंगल में सांभर प्राजाति के हिरन का शिकार करने के मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। इसकी जानकारी देते हुए सोहगी बरवा बन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि गुरुवार को सीजेएम न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान सांभर प्रजाति के हिरन के शिकार के मामले के अभियुक्त कुंडल उर्फ कुंदन, पन्ना लाल, पियारे निवासी बकुलडिहा टोला बसहवां को पांच पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20- 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
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मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। इसकी जानकारी देते हुए सोहगी बरवा बन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि गुरुवार को सीजेएम न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान सांभर प्रजाति के हिरन के शिकार के मामले के अभियुक्त कुंडल उर्फ कुंदन, पन्ना लाल, पियारे निवासी बकुलडिहा टोला बसहवां को पांच पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20- 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
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