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Maharajganj News: दुकानदार को 2.65 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Thu, 23 May 2024 02:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 23 May 2024 02:49 AM IST
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Consumer Forum ordered to pay Rs 2.65 thousand compensation to the shopkeeper
फरेंदा। आनंदनगर कस्बे के मिल गेट लोहिया मार्केट में दुकान में शार्ट सर्किट से आग लगने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित को 45 दिन में 2.65 लाख की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। समय के अंदर क्षतिपूर्ति न देने पर 10 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
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आनंदनगर कस्बे के मिल गेट लोहिया मार्केट में स्थित अनिल जनरल स्टोर में 18 दिसंबर 2018 को शाॅर्ट-सर्किट से लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। दुकानकर ने पूर्वांचल बैंक से तीन लाख रुपये का सीसी कराया था। साथ ही यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से चार लाख रुपये का बीमा भी था, जो तत्काल समय में प्रभावी था।
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जनरल स्टोर में शाॅर्ट सर्किट से लगी आग से दुकान में रखा सारा सामान जल गया था। दुकान जलने की सूचना पीड़ित ने बैंक व इंश्योरेंस कंपनी को दिया था। जिस पर सर्वेयर आकलन के लिए पहुंचे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्षतिपूर्ति न मिलने पर पीड़ित अनिल जायसवाल ने इंश्योरेंस कंपनी व पूर्वांचल बैक शाखा महदेवा के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में अधिवक्ता केशभान तिवारी ने वाद दाखिल किया। जिस पर उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश रामचंद्र व पदमा मिश्रा द्वारा 25 अप्रैल 2024 को पीड़ित को 2.35 लाख क्षतिपूर्ति व शारीरिक मानसिक कष्ट की क्षति के लिए 20 हजार व वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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