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Maharajganj News: घुसपैठ के दोषी चीन के नागरिक को एक वर्ष की सजा
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने सुनाई सजा
महराजगंज। सोनौली थाना क्षेत्र के डंडा हेड के पास से 14 जनवरी 2025 को अवैध रूप से नेपाल से भारत में घुसपैठ करते हुए चीन राष्ट्र के नागरिक पेंग मिन्हुई को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने मामले की सुनवाई के दौरान चीन के नागरिक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, सोनौली पुलिस ने डंडा हेड के पास नेपाल राष्ट्र से भारत में घुसपैठ करके आने वाले एक संदिग्ध व्यक्ति को रोक कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति न तो हिंदी समझ पा रहा था और न ही नेपाली, वह इशारों से बात करने की कोशिश कर रहा था और कुछ दस्तावेज दिखा रहा था। उसके पासपोर्ट से पता चला कि वह चीन का नागरिक है और उसके पास भारत में प्रवेश करने की वैध अनुमति नहीं है। सोनौली पुलिस ने इस घुसपैठ के बारे में संबंधित जांच एजेंसियों को सूचित किया। सोनौली पुलिस ने उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अवैध रूप से भारत में घुसपैठ के आरोप में न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई।
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महराजगंज। सोनौली थाना क्षेत्र के डंडा हेड के पास से 14 जनवरी 2025 को अवैध रूप से नेपाल से भारत में घुसपैठ करते हुए चीन राष्ट्र के नागरिक पेंग मिन्हुई को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने मामले की सुनवाई के दौरान चीन के नागरिक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, सोनौली पुलिस ने डंडा हेड के पास नेपाल राष्ट्र से भारत में घुसपैठ करके आने वाले एक संदिग्ध व्यक्ति को रोक कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति न तो हिंदी समझ पा रहा था और न ही नेपाली, वह इशारों से बात करने की कोशिश कर रहा था और कुछ दस्तावेज दिखा रहा था। उसके पासपोर्ट से पता चला कि वह चीन का नागरिक है और उसके पास भारत में प्रवेश करने की वैध अनुमति नहीं है। सोनौली पुलिस ने इस घुसपैठ के बारे में संबंधित जांच एजेंसियों को सूचित किया। सोनौली पुलिस ने उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अवैध रूप से भारत में घुसपैठ के आरोप में न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई।
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