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Maharajganj News: 21 साल पुराने नकल के मामले आरोपी को एक दिन की सजा
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महराजगंज। परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने के 21 साल पुराने मामले में दीवानी न्यायालय फरेंदा ने आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला कोल्हुई थाना क्षेत्र का है। न्यायालय से जारी सजा विवरण के अनुसार, आरोपी हरिदास निवासी पिपरासोहट, थाना कोल्हुई के खिलाफ वर्ष 2005 में बोर्ड परीक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी पर परीक्षा में नकल जैसे अनुचित साधनों का प्रयोग करने का आरोप था।
घटना 23 मार्च 2005 की है। घटना की सूचना भी उसी दिन दर्ज की गई थी, जबकि आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 30 मार्च 2005 को न्यायालय में दाखिल किया गया। लंबे समय तक चले मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।
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न्यायालय ने आरोपी हरिदास को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला कोल्हुई थाना क्षेत्र का है। न्यायालय से जारी सजा विवरण के अनुसार, आरोपी हरिदास निवासी पिपरासोहट, थाना कोल्हुई के खिलाफ वर्ष 2005 में बोर्ड परीक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी पर परीक्षा में नकल जैसे अनुचित साधनों का प्रयोग करने का आरोप था।
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घटना 23 मार्च 2005 की है। घटना की सूचना भी उसी दिन दर्ज की गई थी, जबकि आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 30 मार्च 2005 को न्यायालय में दाखिल किया गया। लंबे समय तक चले मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।
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न्यायालय ने आरोपी हरिदास को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।