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Maharajganj News: मारपीट और धमकी के 25 साल पुराने मामले में आरोपी को सजा
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महराजगंज। करीब 25 साल पुराने मारपीट और जानमाल की धमकी देने के मामले में दीवानी न्यायालय फरेंदा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को 40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला वर्ष 2001 का है। फरेंदा थाना क्षेत्र में छह जुलाई 2001 को घटना हुई थी। वादी रामदेव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में 28 जुलाई 2001 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मुकदमे में आरोपी पर गाली-गलौज करने, मारपीट कर अंग-भंग करने तथा जान-माल की धमकी देने का आरोप था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी पर लगाए गए आरोपों को साबित किया गया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी निरंजन निवासी श्यामदेउरवा, थाना श्यामदेउरवा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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न्यायालय के आदेश के अनुसार आरोपी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला वर्ष 2001 का है। फरेंदा थाना क्षेत्र में छह जुलाई 2001 को घटना हुई थी। वादी रामदेव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में 28 जुलाई 2001 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मुकदमे में आरोपी पर गाली-गलौज करने, मारपीट कर अंग-भंग करने तथा जान-माल की धमकी देने का आरोप था।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी पर लगाए गए आरोपों को साबित किया गया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी निरंजन निवासी श्यामदेउरवा, थाना श्यामदेउरवा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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न्यायालय के आदेश के अनुसार आरोपी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।