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Maharajganj News: वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार की तिथि उम्र का प्रमाण नहीं
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महराजगंज। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार में लिखी उम्र को प्रमाण नहीं माना जाएगा। परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षणिक दस्तावेज उम्र का प्रमाण माना जाएगा। एक अप्रैल से शासन ने इस नियम को लागू कर दिया है।
समाज कल्याण विभाग के मुताबिक, 1.50 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। लेकिन अब योजना में आवेदन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है।
अब आवेदक के आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा बल्कि आयु प्रमाण के तौर पर परिवार, कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति ही मान्य होगी। शैक्षिक अर्हता से संबंधित ऐसा प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी होगा, जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो। समाजकल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देश के मुताबिक जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे उन्हें आयु के लिए अतिरिक्त प्रमाण अपलोड करना होगा। उम्र के लिए आधार अपलोड कर चुके लोगों को उम्र का कोई अन्य दस्तावेज अपलोड करना होगा।
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समाज कल्याण विभाग के मुताबिक, 1.50 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। लेकिन अब योजना में आवेदन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है।
अब आवेदक के आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा बल्कि आयु प्रमाण के तौर पर परिवार, कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति ही मान्य होगी। शैक्षिक अर्हता से संबंधित ऐसा प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी होगा, जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो। समाजकल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देश के मुताबिक जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे उन्हें आयु के लिए अतिरिक्त प्रमाण अपलोड करना होगा। उम्र के लिए आधार अपलोड कर चुके लोगों को उम्र का कोई अन्य दस्तावेज अपलोड करना होगा।
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