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कुकर्म में आजीवन कारावास
Maharajganj
Updated Thu, 23 Oct 2014 05:30 AM IST
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महराजगंज। अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अलग से कारावास भुगतना पड़ेगा।घुघली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 4 दिसंबर 2011 को पुलिस को तहरीर दी कि उसके पांच साल के लड़के को गांव का विश्राम पोखरे के पास ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुकर्म की धाराओं के अलावा एससी, एसटी में भी मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मिथिलेश पांडे ने दस गवाहों को पेश किया और जज से अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। बुधवार को अपर जनपद न्यायाधीश चतुर्थ देवेन्द्र सिंह ने अभियुक्त को आजीवान कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित दिया। अर्थदंड में से दस हजार रुपये पीड़ित के परिवार वालों को देना है।
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