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मारपीट के मामले में चार अभियुक्तों को पांच वर्ष का कारावास
Updated Sat, 31 Mar 2018 11:27 PM IST
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महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के ग्रामपंचायत मसुरगंज में सात वर्ष पूर्व जमीनी रंजिश में हुई मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ललित नारायण झा ने चार अभियुक्तों को पांच साल के कारावास से दंडित किया है। साथ ही 80 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि वादिनी रीना को और लालमति, रामजी को बीस हजार रूपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया गया है।
अभियुक्त मंसूरगंज निवासी छोटेलाल, सुनील, अशोक, संतोष को दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष की सजा और 80 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया। सात वर्ष पूर्व रीना ने पनियरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके गांव के रहने वाले छोटेलाल, सुनील, अशोक, संतोष ने जमीनी रंजिश को लेकर उनके घर पर दिन में लाठी डंडे के साथ हमला कर दिया, जिसमे रीना, लालमती, रामजी घायल हो गए। उनके सास का दांत टूट गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र यादव ने दर्जनों गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर उक्त सजा सुनाई गई है।
अभियुक्त मंसूरगंज निवासी छोटेलाल, सुनील, अशोक, संतोष को दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष की सजा और 80 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया। सात वर्ष पूर्व रीना ने पनियरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके गांव के रहने वाले छोटेलाल, सुनील, अशोक, संतोष ने जमीनी रंजिश को लेकर उनके घर पर दिन में लाठी डंडे के साथ हमला कर दिया, जिसमे रीना, लालमती, रामजी घायल हो गए। उनके सास का दांत टूट गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र यादव ने दर्जनों गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर उक्त सजा सुनाई गई है।
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