{"_id":"666f643acbe7f169e20f0c14","slug":"400-people-will-become-self-reliant-through-chief-minister-village-industries-employment-scheme-maharajganj-news-c-206-1-sgkp1021-124768-2024-06-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 400 लोग होंगे आत्मनिर्भर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 400 लोग होंगे आत्मनिर्भर
Mon, 17 Jun 2024 03:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 17 Jun 2024 03:46 AM IST
विज्ञापन
महराजगंज। जनपद में अपना उद्यम लगाने के इच्छुक युवा ही नहीं 50 वर्ष तक की आयु वालों को बैंक से ऋण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी विभाग की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 400 लोगों का चयन उन्हें 10-10 लाख रुपये अथवा इससे कम बैंक ऋण चार प्रतिशत की साधारण ब्याज दर पर दिलाया जाएगा। शेष ब्याज सरकार चार वर्ष तक वहन करेगी। आरक्षित वर्ग के समस्त लाभार्थियों के पांच वर्ष का संपूर्ण सरकार प्रदान करेगी।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रामचंद्र प्रसाद ने बताया कि गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर में जनपद महराजगंज को सर्वाधिक 400 का लक्ष्य दिया गया है। इतनी संख्या में लोग अपना संयंत्र स्थापित करने के लिए साधारण ब्याज के तहत ऋण ले सकते हैं। आवेदन के समय सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत का अंशदान लगाना अनिवार्य है।
पालीटेक्निक, आईटीआई, परंपरागत कारीगर जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी तथा कक्षा आठ उत्तीर्ण हों, वह योजना के पात्र होंगे। इच्छुक जितने भी लोग चाहते हों, बिना किसी शुल्क के सीएमईजीपी डाट डाटा सेंटर डाट इन पर फोटो, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, प्राविधिक योग्यता प्रमाणपत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट फाइल, इकाई लगाने वाले स्थान की खतौनी अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पूर्ण होने पर विभाग को आवेदन की रसीद उपलब्ध कराकर पंजीयन कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रामचंद्र प्रसाद ने बताया कि गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर में जनपद महराजगंज को सर्वाधिक 400 का लक्ष्य दिया गया है। इतनी संख्या में लोग अपना संयंत्र स्थापित करने के लिए साधारण ब्याज के तहत ऋण ले सकते हैं। आवेदन के समय सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत का अंशदान लगाना अनिवार्य है।
विज्ञापन
पालीटेक्निक, आईटीआई, परंपरागत कारीगर जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी तथा कक्षा आठ उत्तीर्ण हों, वह योजना के पात्र होंगे। इच्छुक जितने भी लोग चाहते हों, बिना किसी शुल्क के सीएमईजीपी डाट डाटा सेंटर डाट इन पर फोटो, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, प्राविधिक योग्यता प्रमाणपत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट फाइल, इकाई लगाने वाले स्थान की खतौनी अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पूर्ण होने पर विभाग को आवेदन की रसीद उपलब्ध कराकर पंजीयन कराएं।
विज्ञापन