{"_id":"5b5891e14f1c1b52748b6cd8","slug":"11532531169-maharajganj-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बच्चों से भरण-पोषण पाने को कोर्ट में वाद दाखिल करें बुजुर्ग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बच्चों से भरण-पोषण पाने को कोर्ट में वाद दाखिल करें बुजुर्ग
Updated Wed, 25 Jul 2018 08:36 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
‘बच्चों से भरण-पोषण पाने को वाद दाखिल करें बुजुर्ग’
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को प्राथमिक विद्यालय उदितपुर प्रथम के निकट रेलवे स्टेशन लोक विद्यापीठ नगर फरेंदा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर आयोजित शिविर में प्राधिकरण के सचिव रामकिशोर ने कहा कि अपने बच्चों से भरण पोषण पाने के लिए बूढ़े माता-पिता को न्यायालय में वाद दाखिल करना होगा।
उन्होंने कहा कि वाद दाखिल किए जाने पर न्यायालय की तरफ से उनके भरण पोषण के लिए धनराशि दिलवाई जाएगी। इसके अलावा 60 या इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों से रेलवे ट्रेन से यात्रा पर आधा किराया लेता है। अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सेवाओं में छूट दी जाती है। एलआईसी कराने पर उन्हें जो रकम मिलता है, उस पर आयकर भी नहीं देना पड़ता है।
तहसीलदार फरेंदा अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि पहले लोग पंचायतों के माध्यम से बड़े से बड़े मामलों को हल कर लेते थे। उन्होंने लोगों से कहा कि कोई भी समस्या आए तो धैर्य से काम लें। समझ बूझकर मामले का हल निकालने की कोशिश करें। अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि पहले भाईचारगी हुआ करती थी, मगर अब समय बदल गया है। लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर थानों व कोर्ट में पहुंच जाते हैं। इससे लोगों का पैसा व समय दोनों बर्बाद होता है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान भागीरथी प्रसाद, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सोहन कुुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को प्राथमिक विद्यालय उदितपुर प्रथम के निकट रेलवे स्टेशन लोक विद्यापीठ नगर फरेंदा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर आयोजित शिविर में प्राधिकरण के सचिव रामकिशोर ने कहा कि अपने बच्चों से भरण पोषण पाने के लिए बूढ़े माता-पिता को न्यायालय में वाद दाखिल करना होगा।
उन्होंने कहा कि वाद दाखिल किए जाने पर न्यायालय की तरफ से उनके भरण पोषण के लिए धनराशि दिलवाई जाएगी। इसके अलावा 60 या इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों से रेलवे ट्रेन से यात्रा पर आधा किराया लेता है। अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सेवाओं में छूट दी जाती है। एलआईसी कराने पर उन्हें जो रकम मिलता है, उस पर आयकर भी नहीं देना पड़ता है।
विज्ञापन
तहसीलदार फरेंदा अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि पहले लोग पंचायतों के माध्यम से बड़े से बड़े मामलों को हल कर लेते थे। उन्होंने लोगों से कहा कि कोई भी समस्या आए तो धैर्य से काम लें। समझ बूझकर मामले का हल निकालने की कोशिश करें। अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि पहले भाईचारगी हुआ करती थी, मगर अब समय बदल गया है। लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर थानों व कोर्ट में पहुंच जाते हैं। इससे लोगों का पैसा व समय दोनों बर्बाद होता है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान भागीरथी प्रसाद, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सोहन कुुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन