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Maharajganj News: दुष्कर्म में 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Sat, 06 Jul 2024 08:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sat, 06 Jul 2024 08:44 PM IST
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10 years rigorous imprisonment for rape
महराजगंज। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अन्नय न्यायालय पॉक्सो अधिनियम महराजगंज ने शनिवार को दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि एक अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया।
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एक व्यक्ति ने 30 नवंबर 2017 को घुघली थाने में तहरीर देकर बताया था कि चौमुखा नौका टोला थाना घुघली निवासी प्रीतम गुप्ता पांच वर्ष की बेटी काे बहलाकर-फुसलाकर दुष्कर्म किया था। उसके साथ गुड्डू यादव भी था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिसमें गवाही के बाद आरोपी को सजा दिलाने की मांग की गई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अन्नय न्यायालय पॉक्सो अधिनियम ने प्रीतम गुप्ता को 10 वर्ष की सजा सुनाई जबकि गुड्डू यादव को दोष मुक्त कर दिया। संवाद
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