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Lalitpur News: नशीली दवाओं के तस्कर दो सगे भाइयों को तीन साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाबिस्तां आकिल ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को तीन साल की सजा सुनाई है, साथ ही आठ-आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि थाना कोतवाली ललितपुर अंतर्गत चौकी बिरधा में प्रभारी उपनिरीक्षक वृषभान सिंह विगत 20 मई 2017 को वांछित अपराधी लाखन सिंह पुत्र राजपाल सिंह निवासी सतरवांस की तलाश में चौकी से दलबल सहित रवाना हुए, अभी वह हाईवे स्थित पुल से कुछ दूरी पर थे, कि तभी दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। सिपाही ने लाखन को पहचान लिया, जैसे ही उन्होंने पुलिस की जीप को देखा और भागने लगे। पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर धर दबोचा उसने अपना नाम लाखन व दूसरे ने अपना नाम विक्रम पुत्र राजपाल बताया, उनके पास से नशीली प्रतिबंधित दवाएं पाई गई। पुलिस ने एनडीपीएस में चालन कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों जो आपस में सगे भाई थे, तीन-तीन साल की सजा व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाबिस्तां आकिल ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को तीन साल की सजा सुनाई है, साथ ही आठ-आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि थाना कोतवाली ललितपुर अंतर्गत चौकी बिरधा में प्रभारी उपनिरीक्षक वृषभान सिंह विगत 20 मई 2017 को वांछित अपराधी लाखन सिंह पुत्र राजपाल सिंह निवासी सतरवांस की तलाश में चौकी से दलबल सहित रवाना हुए, अभी वह हाईवे स्थित पुल से कुछ दूरी पर थे, कि तभी दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। सिपाही ने लाखन को पहचान लिया, जैसे ही उन्होंने पुलिस की जीप को देखा और भागने लगे। पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर धर दबोचा उसने अपना नाम लाखन व दूसरे ने अपना नाम विक्रम पुत्र राजपाल बताया, उनके पास से नशीली प्रतिबंधित दवाएं पाई गई। पुलिस ने एनडीपीएस में चालन कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों जो आपस में सगे भाई थे, तीन-तीन साल की सजा व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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