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माटी कला की तीन इकाइयां लगेंगी
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ललितपुर। उप्र खादी माटीकला बोर्ड की मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत शासन ने जिले में 25 लाख रुपये पूंजी निवेश कर तीन इकाइयां स्थापित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 30 मई तक आवेदन मांगे गए हैं।
योजनांतर्गत माटी कला विद्या से जुड़े शिल्पकार/कारीगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक परियोजना लागत के उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इसमें आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग) के लाभार्थियों को टर्मलोन (पूंजीगत ऋण पर) 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थियों को पांच प्रतिशत निजी अशंदान लगाना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। संबंधित माटीकला उद्योग में प्रशिक्षित/परंपरागत कारीगर हो तथा साक्षर होना आवश्यक एवं पांच लाख रुपये से अधिक की परियोजना हेतु लाभार्थी कम से कम आठवीं पास हो।
लाभार्थियों का चयन परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र 21 से 30 मई तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदनपत्र के साथ परियोजना रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र (जहां लागू हो), ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड तथा आवेदन पत्र 30 मई तक जमा जिला ग्रामोद्योग कार्यालय स्टेशन रोड ललितपुर में जमा कर सकते हैं।
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योजनांतर्गत माटी कला विद्या से जुड़े शिल्पकार/कारीगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक परियोजना लागत के उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इसमें आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग) के लाभार्थियों को टर्मलोन (पूंजीगत ऋण पर) 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थियों को पांच प्रतिशत निजी अशंदान लगाना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। संबंधित माटीकला उद्योग में प्रशिक्षित/परंपरागत कारीगर हो तथा साक्षर होना आवश्यक एवं पांच लाख रुपये से अधिक की परियोजना हेतु लाभार्थी कम से कम आठवीं पास हो।
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लाभार्थियों का चयन परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र 21 से 30 मई तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदनपत्र के साथ परियोजना रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र (जहां लागू हो), ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड तथा आवेदन पत्र 30 मई तक जमा जिला ग्रामोद्योग कार्यालय स्टेशन रोड ललितपुर में जमा कर सकते हैं।
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