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Lalitpur News: सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में तीन को दो-दो वर्ष की सजा

Sun, 02 Nov 2025 11:57 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 02 Nov 2025 11:57 PM IST
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Three sentenced to two years in prison for obstructing government work
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी की अदालत ने 13 वर्ष पुराने सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में तीन आरोपियाें को दोषी पाया। उन्हें दो-दो वर्ष के कारावास एवं 2500-2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना बानपुर के ग्राम बानौनी निवासी कल्लू, मन्नू और लटौरा और जुगराज के खिलाफ पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने व मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। शनिवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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