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Lalitpur News: चोरी के मामले में तीन को जेल बिताई अवधि की सजा

Sun, 01 Feb 2026 12:06 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Feb 2026 12:06 AM IST
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Three sentenced to jail time in theft case
न्यायालय ने 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी) विकास कुमार की अदालत ने तालबेहट क्षेत्र में दस वर्ष पूर्व हुई चोरी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाया। सभी को जेल में बिताई अवधि और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना तालबेहट पुलिस ने 10 वर्ष पहले ग्राम कड़ेसराबांसी निवासी तीन आरोपियों चंद्रपाल सिंह, जीवन सिंह एवं नरेंद्र सिंह के खिलाफ चोरी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने सभी को जेल भेज दिया था। तालबेहट पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने उक्त मामले में सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए जेल में बिताई अवधि और प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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