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Lalitpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ समझौता एक पेड़ साथी के नाम से बनेगा यादगार
Thu, 10 Sep 2026 01:35 AM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:35 AM IST
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ललितपुर। 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का आपसी सुलह-समझौते से निस्तारण होगा। न्यायिक अधिकारियों ने लोगों से विवाद खत्म करने की अपील की है।
समझौता करने वाले वादकारियों को ''एक पेड़ साथी के नाम'' से पौधा वितरित किया जाएगा। यह समझौता यादगार बनेगा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। प्रभागीय निदेशक वन नवीन प्रकाश शाक्य ने इसमें सहयोग देने की बात कही है। एडीजे नंदप्रताप ओझा ने बताया कि पारिवारिक झगड़ों से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय लोक अदालत ऐसे विवादों के निपटारे का उचित माध्यम है। सिविल जज रविशंकर गुप्ता के अनुसार, इसमें दोनों पक्षों की विजय होती है और मुकदमा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यह समाज और देश के लिए अच्छा है।
निपटाए जाने वाले मामले
राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहनों के चालान संबंधी मामले निपटाए जाएंगे। आपराधिक मामले जिनमें दोनों पक्ष राजी हैं, उनका भी निस्तारण होगा। पारिवारिक, वैवाहिक प्रकृति के मामले और बैंकों के लोन संबंधी मामले भी शामिल हैं। चेक के मामलों का निपटारा भी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवप्रिय सारस्वत ने बताया। वादकारी आपसी विवाद खत्म करने के लिए अदालत आ सकते हैं।
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समझौता करने वाले वादकारियों को ''एक पेड़ साथी के नाम'' से पौधा वितरित किया जाएगा। यह समझौता यादगार बनेगा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। प्रभागीय निदेशक वन नवीन प्रकाश शाक्य ने इसमें सहयोग देने की बात कही है। एडीजे नंदप्रताप ओझा ने बताया कि पारिवारिक झगड़ों से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय लोक अदालत ऐसे विवादों के निपटारे का उचित माध्यम है। सिविल जज रविशंकर गुप्ता के अनुसार, इसमें दोनों पक्षों की विजय होती है और मुकदमा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यह समाज और देश के लिए अच्छा है।
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निपटाए जाने वाले मामले
राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहनों के चालान संबंधी मामले निपटाए जाएंगे। आपराधिक मामले जिनमें दोनों पक्ष राजी हैं, उनका भी निस्तारण होगा। पारिवारिक, वैवाहिक प्रकृति के मामले और बैंकों के लोन संबंधी मामले भी शामिल हैं। चेक के मामलों का निपटारा भी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवप्रिय सारस्वत ने बताया। वादकारी आपसी विवाद खत्म करने के लिए अदालत आ सकते हैं।
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