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बच्चों की सुरक्षा को होगी स्कूली वाहनों की चेकिंग

Fri, 20 Jan 2017 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 20 Jan 2017 01:14 AM IST
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The protection of school children will be checking vehicles
crime lalitpur news - फोटो : demo
जिला एटा में गत दिवस होने स्कूली बस में ट्रक की टक्कर के मामले में परिवहन आयुक्त के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा जनपद में मानक विरुद्घ संचालित हो रहे स्कूली स्कूली वाहनों के खिलाफ तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही स्कूल व कॉलेज प्रबंधन एवं प्रधानाचार्यों के साथ बैठक में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर नियमों का कड़ाई से पालन कराने को निर्देशित किया जाएगा। वहीं 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन स्कूलों में नहीं चलाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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स्कूली वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने को संज्ञान में लेते हुए परिवहन आयुक्त ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को पत्र जारी करते हुए 20 जनवरी से 22 जनवरी तक तीन दिवसीय स्कूली वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। परिवहन आयुक्त ने पत्र जारी कर फिटनेस संबंधी निर्देशों में बताया कि स्कूलों में वही चालक वाहन का संचालन करेगा, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस, कम से कम पांच वर्ष पुराना हो। चेकिंग में निर्धारित गति से तेज गति से वाहन चलाए जाने पर छह माह की सजा व एक हजार रुपए अर्थदंड की कार्रवाई होगी और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पाने पर दो वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपए अर्थदंड या दोनों का प्रावधान किया गया है। मोबाइल फोन या ईयर फोन लगाकर वाहन संचालन पाए जाने पर ऐसे ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही चेकिंग में गैस किट वाहन संचालित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। चेकिंग के दौरान पंजीकृृत वाहनों में मानकों की अनदेखी पर चालान प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जरुरत पड़ने पर वाहनों का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है। वहीं जो वाहन पंजीकृत नहीं हैं, उनकी भी चेकिंग होगी और ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त ने एआरटीओ को स्कूल प्रबंधनों के साथ बैठक कर वाहन चालकों को समय पर स्कूल पहुंचने के लिए दबाब नहीं बनाने के लिए समझाया जाएगा, ताकि जल्दवाजी में ट्रैफिक में फंसे होने से कोई हादसा न हो जाए। स्कूली वाहनों में सुरक्षा उपाय नहीं पाए जाने, जैसे स्कूल का नाम, टेलीफोन या मोबाइल नंबर लिखा नहीं पाए जाने, 15 वर्ष से अधिक वाहन संचालन होने, वाहन चालक व सहायक चालक को निर्धारित ड्रेस में न होने, सीटिंग क्षमता के अनुसार बसों में अग्निशमन यंत्र का प्रयोग न करने पर चेकिंग अभियान में कड़ी कार्रवाई को निर्देशित किया गया है, साथ ही स्कूल प्रबंधन से भी यह मानकों का पालन कराने को निर्देशित किया गया है। 
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सभी स्कूलों में जाकर वाहनों की चेकिंग को 20 जनवरी से अभियान चलाया जाएगा। कोई भी वाहन मानक विहीन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूली वाहनों के रुप में पंजीकृत न होने पर स्कूलों में चल रहे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 
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-सोमलता यादव, एआरटीओ प्रवर्तन।
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