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Lalitpur News: श्रम विभाग 31 अगस्त तक चलाएगा विशेष बाल श्रम अभियान
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। श्रम विभाग शासन के निर्देश पर बाल एवं किशोर श्रमिकों के चिह्नांकन, अवमुक्तीकरण, सड़कों पर रहने वाले/बेघर बच्चों के बचाव एवं पुनर्वासन के लिए 31 अगस्त तक विशेष बाल श्रम अभियान चलाएगा।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने निर्देश दिए जनपद में संचालित ढाबों, रेस्टोरेंट,केटर्स/हलवाई/शादी घरों, डीजे के साथ चलने वाले गमला लाइट एवं विभिन्न अधिष्ठानों/प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले बाल/किशोर श्रमिकों का चिह्नांकन किया जाए। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अपनाने के निर्देश दिए। अधिष्ठान/प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों से कहा है कि वे किसी भी बाल श्रमिक से कार्य न कराएं, अन्यथा श्रम अधिनियम के तहत खतरनाक/गैर खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दस हजार से सत्तर हजार रुपये तक का जुर्माना एवं एक माह से दो वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस मौके पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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ललितपुर। श्रम विभाग शासन के निर्देश पर बाल एवं किशोर श्रमिकों के चिह्नांकन, अवमुक्तीकरण, सड़कों पर रहने वाले/बेघर बच्चों के बचाव एवं पुनर्वासन के लिए 31 अगस्त तक विशेष बाल श्रम अभियान चलाएगा।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने निर्देश दिए जनपद में संचालित ढाबों, रेस्टोरेंट,केटर्स/हलवाई/शादी घरों, डीजे के साथ चलने वाले गमला लाइट एवं विभिन्न अधिष्ठानों/प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले बाल/किशोर श्रमिकों का चिह्नांकन किया जाए। बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अपनाने के निर्देश दिए। अधिष्ठान/प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों से कहा है कि वे किसी भी बाल श्रमिक से कार्य न कराएं, अन्यथा श्रम अधिनियम के तहत खतरनाक/गैर खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दस हजार से सत्तर हजार रुपये तक का जुर्माना एवं एक माह से दो वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस मौके पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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