फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   SIR: You can also fill the form online

एसआईआर : ऑनलाइन भी भर सकते हैं फाॅर्म

Tue, 25 Nov 2025 01:01 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Nov 2025 01:01 AM IST
विज्ञापन
SIR: You can also fill the form online
वेबसाइट पर सभी राज्यों की वोटर लिस्ट है अपलोड
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। मतदाता प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसके लिए आम मतदाता अपना फाॅर्म ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची सभी राज्यों की निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दर्ज है।
बीएलओ गणना फाॅर्म ऑफलाइन के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। निर्वाचक https://voters.eci.gov.in/ पर अपलोड विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं और गणना प्रपत्र से विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। सहायता के लिए, निर्वाचक संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन निर्वाचकों को नोटिस जारी करेगा जिनका गणना-प्रपत्र में दिया गया विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। जिन लोगों व उनके परिजन का नाम नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे मतदाताओं को आयोग के 12 निर्धारित दस्तावेजों में किसी एक को प्रस्तुत करना होगा।
विज्ञापन


अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है नाम, तो देने होंगे यह दस्तावेज
1- किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी का कोई भी पहचान पत्र/ पेंशन भुगतान आदेश।
2- एक जुलाई 1987 से पहले सरकारी स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जारी किया गया पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख।
विज्ञापन
विज्ञापन

3- सक्षम प्राधिकारी से जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4- पासपोर्ट ।
5-मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों से जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6- सक्षम राज्य प्राधिकारी से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8- सक्षम प्राधिकारी से जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
9- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी हो)
10- राज्य स्थानीय प्राधिकारियों से तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11- सरकार से जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
12- आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग मानक के अनुरूप हो तो।

मतदाताओं को आए परेशानी तो इन नंबरों पर करें संपर्क
- 9675898217
- 1950

वर्जन
वर्तमान में मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना है, जिन मतदाताओं व उनके परिजनों के नाम मतदाता सूची नहीं है। वह उसने आयोग से निर्धारित दस्तावेजों में से एक देना होगा। तो वहीं ऑनलाइन फाॅर्म व वोटर लिस्ट उपलब्ध है। - सत्यप्रकाश जिलाधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed