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सराफा बाड़ा प्रकरण : विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

Thu, 16 Apr 2026 03:10 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 03:10 AM IST
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Sarafa Bada Case: Orders to Maintain Status Quo on Disputed Land
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। सिविल न्यायालय ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने शशिप्रभा चौबे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया।
सिविल लाइन क्षेत्र के बहुचर्चित सराफा बाड़ा प्रकरण ने न्यायालय के आदेश के बाद एक बार फिर शहर में चर्चा तेज कर दी है। वादी पक्ष ने अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसकी स्वामित्व वाली भूमि पर विपक्षी द्वारा जबरन कब्जा करने और उसे बेचने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। वादी ने न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप कर संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी।
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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों, खतौनी की प्रमाणित प्रति और अन्य साक्ष्यों का अवलोकन किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया वादी का पक्ष मजबूत मानते हुए कहा कि यदि तत्काल राहत नहीं दी गई तो वादी को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
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इसके बाद न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण, कब्जा या विक्रय पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
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