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Lalitpur News: जनसूचना अधिकारी पर लगा 25 हजार का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
तालबेहट। नगर पंचायत तालबेहट में आए 4.20 करोड़ रुपये से हुए कार्यों की सूचना निर्धारित समयावधि में न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर विकास अनुभाग के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
सरफयाना निवासी शशि भूषण संज्ञा ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के तहत आए 4.20 करोड़ रुपये से हुए कार्यों की सूचना मांगी थी। विलंब होने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग की शरण ली थी। सूचनाएं समय पर उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने तत्कालीन जन सूचनाधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग गोमती नगर लखनऊ को निर्देशित किया कि पांच फरवरी को पदस्थ जनसूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की वसूली तीन माह के अंदर कराया जाना सुनिश्चित करें।
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तालबेहट। नगर पंचायत तालबेहट में आए 4.20 करोड़ रुपये से हुए कार्यों की सूचना निर्धारित समयावधि में न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर विकास अनुभाग के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
सरफयाना निवासी शशि भूषण संज्ञा ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के तहत आए 4.20 करोड़ रुपये से हुए कार्यों की सूचना मांगी थी। विलंब होने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग की शरण ली थी। सूचनाएं समय पर उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने तत्कालीन जन सूचनाधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग गोमती नगर लखनऊ को निर्देशित किया कि पांच फरवरी को पदस्थ जनसूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की वसूली तीन माह के अंदर कराया जाना सुनिश्चित करें।
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