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सजा के डर से भागे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

Sun, 02 Jul 2017 01:00 AM IST
lalitpur
lalitpur Updated Sun, 02 Jul 2017 01:00 AM IST
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police catched criminal
प्रशासन - फोटो : demo pic
दो सौ किलोग्राम हरा गांजा पकड़े जाने के मामले में एक दिन पूर्व सजा के डर से कोर्ट में पेश नहीं होने पर फरार मुजरिम के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद थाना बार पुलिस ने मुजरिम को पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय ने उक्त गांजा रखने के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यही नहीं एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।      
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सहायक शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने बताया कि 10 फरवरी वर्ष 2009 को एसओजी प्रभारी मल्खे दीक्षित हमराहियों के साथ थाना बार अंतर्गत क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि थाना बार के अंतर्गत ग्राम खोडन के मजरा बघौरा निवासी दो युवक अपने खेत में भारी मात्रा में गांजे की खेती कर रहे हैं। एसओजी प्रभारी ने मुुखबिर द्वारा बताए गए खेत में जाकर देखा, जहां दो व्यक्ति खेत में निराई गुढ़ाई कर रहे थे। एसओजी प्रभारी ने दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। उन्होंने अपना नाम लखन यादव व अच्छेलाल बताया। उनके कब्जे से करीब 200 किलोग्राम हरा गांजा बरामद किया गया था। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20/22 के तहत मामला पंजीकृत कर न्यायाधीश में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। उक्त मामले में अभियुक्त अच्छेलाल के नाबालिग होने के चलते मामला किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। वहीं शुक्रवार को इस मामले में न्यायालय में फैसले की तारीख मुकर्रर की थी। लेकिन अभियुक्त लखन यादव सजा के डर से शुक्रवार को न्यायालय में पेश नहीं हुुआ।
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जिस पर न्यायालय ने इस मामले में अभियुक्त को जमानत देने वाले सभी जमानतदारों को नोटिस जारी किए और थानाध्यक्ष बार को इस मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं, न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। उक्त मुजरिम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मिलते ही थाना बार पुलिस हरकत में आ गई और अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने सुराग मिलने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेश कर दिया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त लखन यादव को एनडीएस एक्ट की धारा के तहत दो सौ किलोग्राम गांजा रखने में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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