फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Naveen galla mandi

नवीन गल्ला मंडी में गेहूं, दलहन व तिलहन खरीद की मिली अनुमति

Wed, 06 May 2020 11:15 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 06 May 2020 11:15 PM IST
विज्ञापन
Naveen galla mandi
ललितपुर। नवीन मंडी स्थल में गेहूं, दलहन एवं तिलहन खरीद को अनुमति प्रदान कर दी गई है। खरीद के लिए ढाई सैकड़ा थोक व्यापारी एवं आढ़तियों की सूची तैयार की गई है। इनमें से प्रत्येक दिन पचास व्यापारी ही मंडी में खरीद कर सकेंगे। इस दौरान शर्त रखी गई है कि कोई व्यापारी तय समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं खरीद नहीं करेगा।
विज्ञापन

कोविड- 19 को दृष्टिगत रखकर गल्ला मंडी में सामाजिक दूरी बनाए का पालन कराना चुनौती बना हुआ है। पिछले दिनों जब मंडी खोली गई थी तो न व्यापारी और न ही किसान इसका पालन करते दिखे थे। इस पर जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने मंडी में खरीद पर रोक लगा दी थी। अब, जब जनपद ग्रीन जोन में है तो व्यापारिक गतिविधियों को दोबारा शुरू किया जा रहा है।
विज्ञापन

वर्तमान में गल्ला मंडी में 450 व्यापारी/ आढ़ती पंजीकृत हैं, जो अनाज एवं दलहन की खरीद करते हैं। कई दिनों से व्यापारियों द्वारा कृषकों से गेहूं खरीदने का अनुरोध किया जा रहा था। इस पर विचार करते हुए जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में लगभग 250 व्यापारियों को नवीन मंडी स्थल में गेहूं, दलहन/तिलहन की खरीद करने की व्यवस्था दैनिक रोस्टर के अनुसार की गई है। इससे एक दिन में कम से कम किसान व मजदूरों का आवागमन मंडी में हो सकेगा। इस तरह भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

व्यापारियों को खरीद- फरोख्त करने के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सोमवार को क्रमांक 1 से 50, मंगलवार को क्रमांक 51 से 100, बुधवार को 101 से 150, बृहस्पतिवार को क्रमांक 151 से 1200, शुक्रवार को क्रमांक 201 से 250, शनिवार को क्रमांक 01 से 125 तक, रविवार को क्रमांक 126 से 250 तक के व्यापारी खरीद कर सकेंगे। शनिवार व रविवार को केवल दलहन एवं तिलहन का क्रय- विक्रय किया जाएगा।

किसानों द्वारा शहर के अंदर वाहन नहीं लाए जाएंगे। कोई भी व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं खरीद नहीं करेगा। व्यापारी की दुकान पर एक समय में अधिकतम दो वाहन खड़े होंगे। सभी व्यापारी, आढ़ती, मजदूर एवं कृषकों के लिए सैनिटाइज एवं मास्क की व्यवस्था करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed