फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Lock down break after that action

लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

Wed, 25 Mar 2020 12:21 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2020 12:21 AM IST
विज्ञापन
Lock down break after that action
ललितपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को लेकर शासन द्वारा जिले को 25 से 27 मार्च तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए कमेटी गठित की गई है।
विज्ञापन

कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए शासन ने लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। जिले में 25 से 27 मार्च तक केवल राशन की दुकानें, सब्जी, फल, दूध, दवा व बैंक एटीएम पूर्ववत खुलेंगे। इसके अलावा प्रतिष्ठानों में रेस्टोरेंट, फूड कैफे, भोजनालय, ढाबा, साप्ताहिक बाजार, शोरूम, वर्कशॉप, सरकारी उपक्रम कार्यालय पूर्णता बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवहेलना करने पर महामारी अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, इसमें छह माह की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों दंडों से दंडित किया जा सकता है।
विज्ञापन

लॉकडाउन के आदेश का पालन करने को कमेटी गठित की गई है। शहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि फवाह रोकने के लिए कमेटी सतर्कता बरते और किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर अधिकारियों को अवगत कराएगी। यह जानकारी उपजिलाधिकारी सदर गजल भारद्वाज ने दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कमेटी में यह हैं शामिल
कमेेटी में अध्यक्ष क्षेत्राधिकारी सदर, सचिव तहसीलदार सदर, सदस्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, आपूर्ति निरीक्षक, अनिल जैन जिला महामंत्री व्यापारी संघ व संभव जैन अध्यक्ष दवा व्यापारी संघ आदि आदेशों को पालन कराएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed