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Lalitpur News: हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

Tue, 14 May 2024 12:20 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 14 May 2024 12:20 AM IST
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Life imprisonment to two real brothers in murder case
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार ने तीन साल पूर्व थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम सुकलगुवां में हुई हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों ने गांव के एक युवक को लाठी डंडों से मारा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

अपर शासकीय अधिवक्ता कृष्ण बिहारी ने बताया कि विगत 21 नवंबर 2021 को सुकलगुवां में दो भाइयों ने मिलकर गांव के युवक को लाठी-डंडों से मारा था। इससे युवक पवन की मौत हो गई थी। उसके भाई पुष्पेंद्र की तहरीर पर हत्या की धाराओं में मड़ावरा पुलिस ने कोमल व हल्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने साक्ष्यों व शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को देखते हुए दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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