{"_id":"61561dab8ebc3e09f1374d5e","slug":"illigle-ploting-sealed-in-rawatyana-lalitpur-news-jhs2055979165","type":"story","status":"publish","title_hn":"अफसरों ने अवैध प्लाटिंग को किया सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अफसरों ने अवैध प्लाटिंग को किया सील
विज्ञापन
अवैध प्लाटिंग में कार्यवाही कर सील चस्पा किया
- फोटो : LALITPUR
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ललितपुर। पुराना सागर रोड स्थित मुहल्ला रावतयाना अवैध प्लाटिंग की जानकारी मिलने पर तहसीलदार की मौजूदगी में अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र ओपी मालवीय ने सील कर दिया।
अवर अभियंता ने बताया कि राजेश आनंद, राकेश आनंद इत्यादि द्वारा कैलगुॅवा रोड रावतयाना में अवैध रूप से प्लाटिंग करने की शिकायत होने पर 25 सितंबर को इसे सील करने के आदेश दिए गए थे। आरोप है कि राजेश आनंद इत्यादि द्वारा करीब दो एकड़ भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। आरबीओ एक्ट 1958 की धारा-6 के अंतर्गत इन लोगों ने कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी। अवैध प्लाटिंग में नियमानुसार पार्क इत्यादि का भी प्रावधान स्तर पर नही दिखा। प्लाटिंग में नियमानुसार जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में अवैध प्लॉटिंग को जनहित में सील किया है। दोपहर बाद तहसीलदार श्याममणि त्रिपाठी, अवर अभियंता ओपी मालवीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ के बाद शाम करीब 4.30 बजे प्लाटिंग को सील कर दिया।
-----------
विनियमित क्षेत्र ललितपुर सीमांतर्गत अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करने वालों को चेतावनी दी जाती है कि बिना लेआउट पास कराए प्लाटिंग का कार्य न करें। जिला प्रशासन ऐसे प्रकरण पर कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। -ओपी मालवीय, अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र
विज्ञापन
विज्ञापन
अवर अभियंता ने बताया कि राजेश आनंद, राकेश आनंद इत्यादि द्वारा कैलगुॅवा रोड रावतयाना में अवैध रूप से प्लाटिंग करने की शिकायत होने पर 25 सितंबर को इसे सील करने के आदेश दिए गए थे। आरोप है कि राजेश आनंद इत्यादि द्वारा करीब दो एकड़ भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। आरबीओ एक्ट 1958 की धारा-6 के अंतर्गत इन लोगों ने कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी। अवैध प्लाटिंग में नियमानुसार पार्क इत्यादि का भी प्रावधान स्तर पर नही दिखा। प्लाटिंग में नियमानुसार जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में अवैध प्लॉटिंग को जनहित में सील किया है। दोपहर बाद तहसीलदार श्याममणि त्रिपाठी, अवर अभियंता ओपी मालवीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ के बाद शाम करीब 4.30 बजे प्लाटिंग को सील कर दिया।
विज्ञापन
-----------
विनियमित क्षेत्र ललितपुर सीमांतर्गत अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करने वालों को चेतावनी दी जाती है कि बिना लेआउट पास कराए प्लाटिंग का कार्य न करें। जिला प्रशासन ऐसे प्रकरण पर कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। -ओपी मालवीय, अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र

कार्यवाही के दौरान मौजूद पदाधिकारी- फोटो : LALITPUR
विज्ञापन