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नियमों को ठेंगा, जहां चाहो होर्डिंग टंगेगा

Thu, 20 Apr 2017 12:56 AM IST
lalitpur
lalitpur Updated Thu, 20 Apr 2017 12:56 AM IST
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hording lalitpur
प्रशासन - फोटो : amar ujala
अगर आपको शहर में कहीं भी अपने होर्डिंग लगवाने हों, तो नियमों से डरने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें, जहां चाहें, अपना होर्डिंग टांग सकते हैँ। यह हम नहीं कह रहे हैं, नगर पालिका की अनदेखी के कारण शहर में नियम विरुद्ध लगे सैकड़ों होर्डिंग इस स्थिति को बयां कर रहे हैं। नगर पालिका से सिर्फ 122 होर्डिंग लगाने की अनुमति है, जबकि लगे कई गुना अधिक हैं। राजस्व को नुकसान हो रहा है, लेकिन नगर पालिका के अफसर मौन हैं।
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शहर में होर्डिंग वार चल रहा है। हर चौराहे, सड़क और गलियों में भी होर्डिंग लगे हुए हैं। इससे न सिर्फ राहगीर भ्रमित होते हैं, बल्कि मानक के विपरीत लगे होर्डिंग्स से हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। नगर पालिका में होर्डिंग्स के रेट बढ़ाने के लिए एक साल से प्रक्रिया चल रही है। इस कारण इस साल होर्डिंग्स का टैक्स बसूल करने का टेंडर भी नहीं हो पाया। इसके बावजूद शहर में सैकड़ों होर्डिंग लगे हुए हैं। इससे न सिर्फ नगर पालिका को राजस्व की हानि हो रही है वहीं दूसरी ओर अवैध होर्डिंग से शहर की शोभा भी धूमिल हो रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नई विज्ञापन नीति को अनुमति मिल चुकी है। अप्रैल के अंत तक प्रकाशित होकर आ जाएगी, उसके बाद जो होर्डिंग लगे हुए हैं उनसे नए रेट के हिसाब से बसूली की जाएगी। शहर में नगर निगम द्वारा 122 होर्डिगों की ही अनुमति ही दी जाती थी। सत्ताधारी दलों के नेताओं के होर्डिंग होने के कारण अधिकारी इन्हें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अधिकतर होर्डिंग्स नियमों को ताक पर रखते हुए डिवाइडर पर, बिजली के खंभों पर और बल्लियों के सहारे टंगे हुए है। जेल चौराहे पर लगे एक होर्डिंग का फ्रेम सड़क की ओर होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रात के अंधेरे में इन जानलेवा होर्डिंग्स में फंसकर राहगीर घायल होते रहते हैं।
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ये हैं नियम       
नियमों के अनुसार ऐसे होर्डिंग अवैध होते हैं, जिनसे आवागमन बाधित हो, फुटपाथ पर होर्डिंग लगाना अवैध है। फुटपाथ के पीछे खाली पड़े भाग में होर्डिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा डिवाइडर पर बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे होर्डिंग भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक खंभे पर सड़क से तीन मीटर की दूरी पर दो होर्डिंग लगा सकते हैं। इसके लिए नगर पालिका से अनुमति अनिवार्य है। बिजली के खंभे और पेड़ों के सहारे लगने वाले होर्डिंग अवैध होते हैं। चौराहे से पचास मीटर दूरी पर होर्डिंग लगा सकते हैैं।
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नए विज्ञापन रेट की सूची प्रकाशित होने गई है। जल्द ही आने की उम्मीद है। वर्तमान में शहर के सभी होर्डिंग बिना अनुमति के लगे हुए हैं। एजेंसियों को नोटिस भेज दिए गए हैं। जल्द ही अवैध होर्डिंग हटाने के लिए कार्रवाई होगी।
हेमंत सिंह, कर निरीक्षक
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