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जिपं प्रत्याशी व पूर्व सपा जिलाध्यक्ष के लेखपाल पति पर लगी गुंडा एक्ट

Sat, 17 Apr 2021 01:49 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Apr 2021 01:49 AM IST
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gunda act on two person
police new.jpeg - फोटो : police new.jpeg
ललितपुर। पूर्व सपा जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी के लेखपाल पति कल्पनीत सिंह निवासी ग्राम जखौरा थाना जखौरा एवं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी लीलाधर दुबे उर्फ कुल्लू दुबे पुत्र काशीनाथ दुबे निवासी कस्बा बांसी को उनकी दुस्साहसिक गतिविधियों के चलते अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए दोनों को एक माह के लिए तत्काल प्रभाव से जिला बदर का आदेश दिया है। इससे पहले पूर्व सपा जिलाध्यक्ष के ससुर पर भी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि दोनों लीलाधर दुबे एवं कल्पनीत लोधी जहां जहां रहें, उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक व थानाध्यक्ष जखौरा को वहां पहुंचने के चौबीस घंटे अंदर देंगे। आदेश के अनुपालन में सात दिन के अंदर बीस-बीस हजार रुपये की धनराशि की दो-दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का मुचलका दाखिल करें। ऐसा नहीं करने पर वह निष्कासन की अवधि में में जिला कारागार में निरुद्घ रहेंगे। इस अवधि में वह अपने पास शस्त्र, मादक द्रव्य व अग्निशमन आदि नहीं रखेंगे। यदि वह प्रदेश से बाहर जाते हैं तो पूरा पता व विवरण पुलिस अधीक्षक को देंगे। इस अवधि में शांति व अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे और अपराध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संलिप्त नहीं होंगे।
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वहीं जिला मजिस्ट्रेट अन्नावि दिनेश कुमार ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत थाना तालबेहट के ग्राम बनगुवांखुर्द निवासी रविंद्र पुत्र रहीश यादव को छह माह के लिए जिले की सीमा के बाहर रहने का आदेश जारी कर जिला बदर कर दिया। आरोप है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का अभ्यस्त अपराधी है। जिससे क्षेत्र में भय व्याप्त है।
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