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गैंगस्टर में चार को पांच-पांच वर्ष की सजा

Tue, 28 Nov 2017 01:09 AM IST
Lalitpur
Lalitpur Updated Tue, 28 Nov 2017 01:09 AM IST
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Gangster sentence for five year
court sentence - फोटो : demo
गैंगस्टर के अपराध में चार अभियुक्तों को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम/विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार शुक्ला की अदालत ने पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगा। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने जानकारी दी कि नौ वर्ष पूर्व थाना महरौनी प्रभारी निरीक्षक सुरेश बाबू ने कोतवाली को तहरीर देते हुए बताया था कि 12 जून 2008 को वह हमराही कांस्टेबल हरीशंकर, सर्वेश कुमार के साथ एक वांछित अपराधी की तलाश में शांति व्यवस्था, जुर्म रोकथाम के लिए गस्त पर थे। भ्रमण के दौरान थाना क्षेत्र के लोगों द्वारा बताया गया कि थाना बार अंतर्गत ग्राम सन्सुवा निवासी अभियुक्त हल्के भैया, ग्राम गैंदोरा निवासी वीरपाल, थाना नाराहट अंतर्गत ग्राम कलौथरा निवासी जय हिंद व थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम नदनवारा निवासी बृजेश सिंह का एक संगठित गिरोह है। उक्त गिरोह आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए जनता में भय व आतंक व्याप्त कर धनोपार्जन करते हैं।
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वर्तमान में उक्त गिरोह के सदस्य जिला कारागार में कई गंभीर अपराधों में निरुद्घ चल रहे हैं और जो लोग उनसे जेल में मिलने जाते हैं, उनसे मुकदमा लड़ने के लिए रुपयों का इंतजाम करने का गुप्त रूप से संदेश भिजवाते हैं। रुपयों की व्यवस्था न करने पर परिवारीजन को बर्बाद करने और कलंकित करने की धमकी देते हैं। इससे क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है। प्रभारी थाना निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने उक्त अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे, तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए सभी अपराधियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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