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महिलाओं से मारपीट के मामले में पांच पर मुकदमा दर्ज
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ललितपुर। थाना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला विष्णुपुरा में दलित महिलाओं के साथ मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरु कर दी है। इस मामले में एक मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें महिलाओं को घर से खींचकर मारपीट की जा रही थी।
मोहल्ला विष्णुपुरा निवासी लक्ष्मी पत्नी अनिल कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते दो दिन पहले 11 मार्च को दोपहर दो बजे जब वह अपने घर पर थी, तभी उसके मोहल्ला के जानकी, राजेश, मनीष, पार्वती व रामू सभी लोग उसके दरवाजे पर एकट्ठे होकर आ गए और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि वे इधर नहीं रह पाएंगी । सभी एकजुट होकर उसे पकड़कर मारने लगे। तब उसकी लड़की अनुराधा, दीपिका एवं सास सियारानी बचाने आई तो सभी लोगों ने उसकी लड़कियों को थप्पड़, घूसों व ईंटों-पत्थरों से मारपीट कर चोटें पहुंचाई। डायल 112 को भी फोन करके बताया, तो सभी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए और यह कहते गए कि यदि बच गई तो वह शांति से नहीं रह पाएगी। इसके बाद वह अपनी लड़कियों व सास को चुटहिल अवस्था में लेकर थाने आई, जिसके बाद उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी जानकी, राजेश, मनीष, पार्वती एवं रामू के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 336 एवं एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।
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मोहल्ला विष्णुपुरा निवासी लक्ष्मी पत्नी अनिल कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते दो दिन पहले 11 मार्च को दोपहर दो बजे जब वह अपने घर पर थी, तभी उसके मोहल्ला के जानकी, राजेश, मनीष, पार्वती व रामू सभी लोग उसके दरवाजे पर एकट्ठे होकर आ गए और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि वे इधर नहीं रह पाएंगी । सभी एकजुट होकर उसे पकड़कर मारने लगे। तब उसकी लड़की अनुराधा, दीपिका एवं सास सियारानी बचाने आई तो सभी लोगों ने उसकी लड़कियों को थप्पड़, घूसों व ईंटों-पत्थरों से मारपीट कर चोटें पहुंचाई। डायल 112 को भी फोन करके बताया, तो सभी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए और यह कहते गए कि यदि बच गई तो वह शांति से नहीं रह पाएगी। इसके बाद वह अपनी लड़कियों व सास को चुटहिल अवस्था में लेकर थाने आई, जिसके बाद उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी जानकी, राजेश, मनीष, पार्वती एवं रामू के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 336 एवं एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।
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