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कटिया हटाने पर मिलेगा बिजली कनेक्शन, नहीं होगी कार्रवाई

Wed, 26 Jun 2019 12:51 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Jun 2019 12:51 AM IST
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कटिया हटाने पर मिलेगा बिजली कनेक्शन
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एक जुलाई से शुरू होगी ‘कटिया हटाओ संयोजन पाओ’ योजना
अवैध कनेक्शनों को वैध करेगा विभाग, बिजली चोरी रुकेगी
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। कटिया डालकर बिजली चोरी करने वालों के लिए बिजली विभाग ‘कटिया हटाओ संयोजन पाओ योजना’ एक जुलाई से शुरू करेगा। इससे बिजली चोरी रुकेगी और बिजली विभाग को नए कनेक्शन मिलेंगे, जिससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इसमें कटिया से बिजली जलाने वालों के लिए स्वघोषणा करनी होगी। यह योजना सितंबर के अंत तक चलेगी।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को नियमित विद्युत कनेक्शन देने और बिजली चोरी रोकने के उद्देश्य से नागरिकों द्वारा स्वघोषणा करने पर बिजली विभाग कटिया हटाओ संयोजन पाओ योजना की शुरुआत एक जुलाई से करने जा रहा है। योजना के प्रावधानों के अनुसार विद्युत वितरण निगम द्वारा यह योजना 30 सितंबर तक चलाई जाएगी। योजना के तहत यह सुविधा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्शन के लिए एक किलोवाट भार तक ही मान्य होगी। विद्युत कनेक्शन परिसर समीपवर्ती एलटी लाइन से 40 मीटर की दूरी से अधिक नहीं होना चाहिए।
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शहरी क्षेत्रों में कनेक्शन देने के लिए वर्तमान में प्रचलित पहचान पत्र, भूस्वामित्व, किराएदार अथवा आवासीय पता का विवरण के अभिलेख देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा पूर्व की सौभाग्य योजना की तरह ही होगी। विद्युत संयोजन परिसर में पूर्व में रहे किसी संयोजन से संबंधित कोई बकाया नहीं होगा चाहिए। स्वघोषित अनधिकृत विद्युत उपभोग पर नियमित संयोजन निर्गमन की प्रक्रिया इस शर्त पर की जाएगी कि आवेदक द्वारा नियमित संयोजन प्राप्त करने के लिए नए कनेक्शन का निर्धारित शुल्क योजना अवधि की समाप्ति से पूर्व जमा कर दिया गया है। अन्यथा योजना समाप्ति तक संयोजन शुल्क न प्राप्त होने की स्थिति में योजना अवधि के बाद आवेदक के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता सेवा केंद्र (1912) पर प्राप्त आवेदन भी इस योजना में मान्य होंगे। ऐसे परिसर जिनसे संबंधित कोई न्यायालय वाद लंबित होगा, उनमें इस योजना से कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। योजना के शुरु होने पर खुद कटिया हटाकर कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करने पर ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन योजना निकलने के बाद या आवेदन नहीं करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं के परिसरों में कटिया से बिजली का उपभोक्ता करते पाए जाने वालों के खिलाफ विभाग बिजली चोरी के लिए तहत कार्रवाई भी करेगा।
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यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के एक किलोवाट तक के कनेक्शन पर ही लागू होगी। इससे अधिक किलोवाट के कनेक्शन के लिए योजना मान्य नहीं है। कटिया हटाने वाले द्वारा स्व घोषणा करके नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। तब इन उपभोक्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और आवेदन के अनुसार इन्हें नया कनेक्शन दिया जाएगा।
- शैलेंद्र कुमार कटियार, अधिशासी अभियंता (विद्युत)
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