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ललितपुर: तीन बेटियों के हत्यारे पिता को फांसी की सजा, तीन साल पहले सभी को हथोड़े से मारकर लगा दी थी आग

Fri, 12 Nov 2021 07:07 PM IST
Vikas Kumar अमर उजाला नेटवर्क, ललितपुर
अमर उजाला नेटवर्क, ललितपुर Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 12 Nov 2021 07:07 PM IST
सार

ललितपुर में तीन बेटियों के हत्यारे पिता को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। पिता पर आरोप साबित होने पर शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने यह आदेश दिया है।

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death sentence to father who killed three daughters in lalitpur
फांसी की सजा - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

तीन साल पहले थाना बानपुर के ग्राम वीर में घर में सो रहीं तीन मासूम बेटियों का सिर हथौड़े से कुचलने के बाद आग लगाकर उनकी निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने पिता को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) निर्भय प्रकाश ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। आरोपी जेल में बंद है।

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गांव वीर निवासी घनश्याम के पुत्र  छिदामी उर्फ छिद्दू (35) ने 13 नवंबर 2018 की रात अपनी पुत्री अंजनी (11), रद्दो (07) एवं पुत्तो (04) के सिर पर हथौड़े से बार कर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद रसोई गैस से घर में आग लगा दी था। इससे तीनों बेटियां जल भी गईं थीं। घटना की जानकारी होने पर  गांव का पूरन सिंह सुबह करीब चचेरे भाई मनोहर व अन्य लोगों को लेकर छिदामी के घर पर पहुंचा। किसी तरह आग पर काबू पाया गया।  मनोहर के पुत्र दयानंद की सूचना पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस से लहूलुहान झुलसी बेटियों को स्वास्थ्य केंद्र महरौनी भेजा गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पूरन सिंह ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी के मुताबिक पूरन सिंह रिपोर्ट में बताया गया कि छिदामी शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट करता था। दिवाली के एक दो दिन पहले उसने अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट की थी, जिससे पत्नी अपनी दो बच्चियों को साथ लेकर मायके चली गई थी। तीन बेटियों को घर पर छोड़ गई थी। पुलिस ने आरोपी छिदामी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर छिदामी को सजा सुनाई है। 

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