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दहेज की खातिर पत्नी को जलाकर मारने में दोषी पति को चौदह वर्ष की सजा

Sun, 31 Jan 2021 01:50 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 31 Jan 2021 01:50 AM IST
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dahej ki khatir patni ko marne wale pati ko saja
ललितपुर। थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम गिदवाहा में चार वर्ष पहले दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) मनोज कुमार की अदालत ने दोषी पति को चौदह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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मध्य प्रदेश के जिला सागर के रहली निवासी धनीराम अहिरवार ने चार वर्ष पहले थाना मड़ावरा में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी पुत्री सीता का विवाह घटना से साढ़े चार वर्ष पहले ग्राम गिदवाहा निवासी राजभान उर्फ पप्पू अहिरवार के साथ किया था। शादी के बाद से ही राजभान आए दिन दहेज की मांग करता था। 30 सितंबर 2017 को उसे सूचना मिली थी कि उसकी पुत्री सीता को राजभान ने जलाकर मार डाला है। मड़ावरा पुलिस ने उक्त मामले में धनीराम की तहरीर के आधार पर दहेज हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने उक्त मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति राजभान उर्फ शिवचरन को दहेज की खातिर पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में दोषी पातेे हुए उसे 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। मामले में पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।
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