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दहेज हत्या में तीन लोगों को दस साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 May 2016 12:44 AM IST
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- फोटो : demo
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झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शकील अहमद खां की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के ससुराल पक्ष के तीन लोगों को दस साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।
थाना एरच के ग्राम लभेरा निवासी मंगल सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसकी पुत्री मोहिनी की शादी मऊरानीपुर नई बस्ती निवासी शिवशंकर के साथ हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। लेकिन, पुत्री को एक लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। सात सितंबर 2013 को पुत्री को जलाकर मार डाला गया।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद ससुराल पक्ष की हरेंद्र कुमारी, यशोदा व शंकर सिंह को धारा 304 बी में दस साल, 498 में तीन साल व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में दो साल के कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी चंद्र जैन ने की।
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थाना एरच के ग्राम लभेरा निवासी मंगल सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसकी पुत्री मोहिनी की शादी मऊरानीपुर नई बस्ती निवासी शिवशंकर के साथ हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। लेकिन, पुत्री को एक लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। सात सितंबर 2013 को पुत्री को जलाकर मार डाला गया।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद ससुराल पक्ष की हरेंद्र कुमारी, यशोदा व शंकर सिंह को धारा 304 बी में दस साल, 498 में तीन साल व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में दो साल के कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी चंद्र जैन ने की।
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