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युवती के तीन हत्यारों को आजीवन कारावास

Tue, 20 Sep 2016 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 20 Sep 2016 12:59 AM IST
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 Her life imprisonment for three killers
murder case, lalitpur news - फोटो : demo
ललितपुर।  अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हरकेश कुमार की अदालत ने थाना जखौरा  अंतर्गत ग्राम बानौली में दो वर्ष पूर्व हुई युवती की हत्या के मामले में दोषी तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों अभियुक्तों पर अलग-अलग धाराओं में बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। उक्त मामले में न्यायाधीश ने शनिवार को तीनों अभियुक्तों को युवती की हत्या में दोषी करार दिया था।
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गौरतलब है कि थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम बानौली निवासी  सीताराम यादव ने दो वर्ष पूर्व पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 19  वर्षीय पुत्री  पांच अगस्त 2014 को शाम सात बजे से लापता थी।  अगले दिन सुबह होने पुत्री का शव गांव की तलैया में मिला था। पुत्री की  हत्या कर शव छिपाया गया था।  हत्या के इस मामले में ग्राम बानौली निवासी ऊदल सिंह, शेर  सिंह उर्फ बंटू, और सोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया था।  अभियुक्तों की निशानदेही पर महत्वपूर्ण साक्ष्य  घटना स्थल से बरामद कर मामले की धाराओं में बढ़ोत्तरी कर न्यायालय में आरोप  पत्र प्रस्तुत किए। 
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अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों  द्वारा दिए बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त ऊदल सिंह, शेर सिंह  उर्फ बंटू, और सोनू सिंह को युवती की हत्या, छेड़खानी व साक्ष्यों को छिपाने  के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में सभी अभियुक्तों पर कुल बीस-बीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में चार माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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न्यायाधीश ने उक्त प्रकरण में वसूली गई अर्थदंड की आधी राशि मृतका के परिजनों को देने के आदेश भी दिए। इस मामले में ऊदल सिंह व बंटू गिरफ्तारी  के बाद से ही जेल में निरुद्घ चल रहे हैं, जबकि सोनूसिंह को तीन माह पूर्व  ही जमानत मिली थी।  मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह  यादव व लखन यादव ने संयुक्त रुप से की। 
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