फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Hearing on former minister's bail, six will be

पूर्व मंत्री की जमानत पर सुनवाई टली, छह को होगी

Tue, 04 Jul 2017 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 04 Jul 2017 01:08 AM IST
विज्ञापन
Hearing on former minister's bail, six will be
court, lalitpuri news - फोटो : demo
ललितपुर। पूर्व सपा जिलाध्यक्ष के घर जान से मारने की नीयत से गोलीबारी करने के मामले में पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला व उनके पुत्र समेत तीन लोगों के लिए खिलाफ सोमवार को कोर्ट में होने वाली सुनवाई फिलहाल टल गई है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री के आपराधिक इतिहास को तलब करने के बाद छह जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। कोर्ट में तलब आपराधिक इतिहास के आधार पर पूर्व मंत्री पर डेढ़ दर्जन मामले दर्ज होना बताया गया है।      
विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि 12 वर्ष पूर्व वर्ष 2005 में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की रंजिश के चलते समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयराम सिंह यादव के चांदमारी स्थित आवास पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायरिंग की गई थी। इसमें पूर्व सपा जिलाध्यक्ष की तहरीर के आधार पर वर्ष 2008 में थाना कोतवाली में हमलावरों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय हरकेश कुमार की न्यायालय ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष व उनके परिजनों के आधार पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला, उनके पुत्र पवन राजा बुंदेला व चौकाबाग निवासी वीरु राजा पुत्र निर्भान सिंह को आरोपी बनाते हुए न्यायालय में तलब करने के आदेश जारी किए थे। इस पर तीनों आरोपियों ने उच्च न्यायालय में उक्त तलबी आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन उच्च न्यायालय से उन्हें राहत नहीं मिली और 25 मई को तीनों आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में समर्पण करने के आदेश दिए गए थे।
विज्ञापन


इस पर तीनों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था और 23 जून को तीनों को उक्त मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई थी। इसके साथ ही जमानत पर सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि मुकर्रर करते हुए थाना कोतवाली से पूर्व मंत्री समेत तीनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड तलब किया गया था। यहां वादी पूर्व सपा जिलाध्यक्ष ने तीनों के जमानत के आधार पर आपत्ति जताई थी, इस पर आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से प्रति आपत्ति प्रस्तुत करने और जमानत पर सुनवाई के लिए न्यायालय से समय मांगा था। न्यायालय ने जमानत पर सुनवाई के लिए तीन जुुलाई नियत की थी, लेकिन अब तीन जुलाई को भी उक्त जमानत पर सुनवाई फिर से टल गई। बताया गया कि आरोपियों द्वारा उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया, इसके चलते सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर अब न्यायालय ने उक्त मामले में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए छह जून की तिथि नियत करते हुए सुनवाई का अंतिम अवसर दिया गया है। कोर्ट द्वारा तलब किए गए आपराधिक इतिहास के बाद अब जमानत याचिका में सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री की मुश्किल भी बढ़ सकती है।       
विज्ञापन
विज्ञापन

 
पूर्व मंत्री का आपराधिक इतिहास से है पुराना नाता      
ललितपुर। पूर्व मंत्री व उनके पुत्र का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है और दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। यह बात कोर्ट में तलब आपराधिक इतिहास से सामने आई है। एक मामला तो सीबीआई तक भी पहुंचा। वीरेंद्र सिंह बुंदेला पर 18 मामले दर्ज हैं तो उनके पुत्र पवन राजा बुंदेला पर दस मामले दर्ज हैं। वीरेंद्र सिंह बुंदेला को एक मामले में न्यायालय से दोष मुक्त किया गया है, जबकि एक मामले का आरोप पत्र निरस्त कर दिया गया था, जबकि अन्य मामले या तो न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं या फिर पुलिस द्वारा कई मामलों में एफआर लगा दी गई है। इसी प्रकार पवन राजा बुंदेला के दो मामलों में पुलिस द्वारा एफआर लगाई गई है, जबकि अन्य मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed