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गैंगेस्टर में तीन को पांच-पांच साल की सजा

Tue, 04 Oct 2016 12:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 04 Oct 2016 12:57 AM IST
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Gangestr three five-year sentence
court disitoin, lalitpur news - फोटो : demo
ललितपुर। दुष्कर्म में असफल होने पर युवती की हत्या में न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा भु्गत रहे तीन युवकों को अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश राय की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 
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थाना जखौरा प्रभारी उपनिरीक्षक रामबरन सिंह दो वर्ष पूर्व 16 सितंबर को हमराही कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह के साथ ग्राम मनगुवां बनौली क्षेत्र में गश्त को निकले थे।  ग्रामीणों द्वारा बताया गया था कि कुख्यात अपराधी ऊदल सिंहआपराधिक सुसंगठित गिरोह बनाए हुुए है, जो गिरोह का मुखिया है। उसके साथी ग्राम बानौली निवासी शेर सिंह व ग्राम सौंरई निवासी सोनू सिंह इस गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो अपने एवं सदस्यों के लिए आम जनता में घूम फिर कर अपराध कर अनुचित रुप से धन एकत्रित करते हैं। इन तीनों अभियुक्तों के गिरोह द्वारा ग्राम बानौली में ही एक 19 वर्षीय युवती की दुष्कर्म में असफल होने पर हत्या कर दी गई थी। जिसका मामला थाना जखौरा में पंजीकृत है। 
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प्रभारी उपनिरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर की धाराओं में मामला पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त ऊदल सिंह, शेर सिंह उर्फ बंदू और सोनू सिंह को गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। उक्त मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने की। 
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हत्या के आरोप में हो चुकी है तीनों को सजा
गत माह 19 सितंबर को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक हरकेश कुमार की अदालत द्वारा गैंगस्टर एक्ट में दोषी तीनों अभियुक्तों को दो वर्ष पूर्व ग्राम बानौली में ही दुष्कर्म में असफल रहने पर युवती की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिस पर उक्त सभी अभियुक्त जेल में निरुद्घ रहकर सजा भुगत रहे हैं।
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