फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   duskrmee ko 8 sal ki sja

दुष्कर्मी को आठ साल की सजा

Sun, 31 May 2015 12:47 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला
ब्यूरो/अमर उजाला Updated Sun, 31 May 2015 12:47 AM IST
विज्ञापन

विज्ञापन
 थाना जाखलौन अन्तर्गत ग्राम गढ़ौली निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया था कि आठ सितंबर को दिन में दोपहर करीब एक बजे जब वह घर पर सो रही थी, तभी गांव का पुन्नू सहरिया घुस आया। उस समय उसका पति घर पर नहीं था। जब वह जागी तो उसने विरोध किया, लेकिन आरोपी ने उसने चाकू कर और जान से मार देने की धमकी दी, जिससे वह डर गई। इसके बाद उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत उसने उसी दिन जाखलौन पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया। करीब 10-12 दिन बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया गया।
त्वरित न्यायालय में इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश हरिकेश कुमार ने तेजी से सुनवाई शुरू की। शनिवार को पुन्नू सहरिया को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया। एक धारा में उसे 4 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा, दूसरी धारा में के अन्तर्गत 8 वर्ष की कठोर सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने वर 6 माह की अतिरिक्त सजा, तीसरी धारा में दोषी मानते हुए 4 वर्ष की सजा, चार हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना अदा नहीं करने पर 2 माह अतिरिक्त सजा का निर्णय सुनाया।
विज्ञापन

 जनता में भय दिखाकर पैसा मांगने व न देने पर मारपीट करने के कई मामले दर्ज हैं। यह समाज विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त रहते हैं। क्षेत्र की शांति व्यवस्था को देखते हुए बानपुर पुलिस ने दोनों पर कार्रवाई की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed