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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Badr district for six months to three people

छह माह के लिए तीन लोग जिला बदर

Wed, 03 Jun 2015 01:46 AM IST
ललितपुर/ ब्यूरो
ललितपुर/ ब्यूरो Updated Wed, 03 Jun 2015 01:46 AM IST
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ललितपुर। पुलिस और जिला प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय लोगों पर
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शिकंजा कस दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने एक दर्जन चिह्नित लोगों को हिदायत जारी की है। वहीं, तीन लोगों को छह - छह माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है। हिदायत वाले लोगों को थानों में नियमित हाजिरी देनी होगी।


जिला मजिस्ट्रेट जुहेर बिन सगीर ने उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम की धारा के अंतर्गत थाना सौजना अंतर्गत ग्राम गौना निवासी कृपाल सिंह, महेंद्र पाल सिंह एवं कोतवाली सदर अंतर्गत ग्राम सतरवांस निवासी राजपाल सिंह को छह - छह माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है।

इसके साथ ही, थाना बार अंतर्गत ग्राम मिर्चवारा निवासी निरभान, कसाई मंडी निवासी हीरा, नईबस्ती निवासी राहुल वाल्मीकि, थाना नाराहट अंतर्गत ग्राम बछरई निवासी गुलजार खां, थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम बांसी निवासी शिवराज सिंह कुशवाहा, थाना बार अंतर्गत ग्राम मिर्चवारा निवासी दयाराम, नईबस्ती निवासी मंजीत वाल्मीकि, नितिन, रानू, कोतवाली तालबेहट अंतर्गत ग्राम आजादपुरा निवासी रघुवर पाल, पाली अंतर्गत ग्राम पिपरिया जागीर निवासी गजेंद्र सिंह एवं पप्पू राजा को हिदायत जारी की है। हिदायत वाले लोगों को नियमित संबंधित थानों में हाजिरी देनी होगी। पुलिस भी उनकी गतिविधियों पर निगाह रखेगी।

इनका कहना है -
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जिला बदर व सचेत किए गए आरोपियों की जानकारी सभी थानेदारों एवं चौकी प्रभारियों को दे दी गई है, उन्हें क्षेत्र में मुनादी कराकर मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
- प्रभाकर चौधरी
पुलिस अधीक्षक ललितपुर।
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