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शिक्षा: अध्यापक को निलंबित करने के आदेश

Sat, 05 May 2018 01:36 AM IST
Updated Sat, 05 May 2018 01:36 AM IST
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शिक्षा: अध्यापक को निलंबित करने के आदेश
कोचिंग पढ़ाने की शिकायत सही मिलने पर अध्यापक को निलंबित करने के आदेश
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ललितपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों द्वारा सरकारी विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक योगेंद्र यादव द्वारा अवैध रूप से कोचिंग में पढ़ाए जाने की शिकायत सही पाए जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने निलंबित करने के लिए बीएसए को पत्र लिखा है।

गौरतलब हो सरकारी अध्यापक द्वारा कोचिंग में पढ़ाए जाने की शिकायत की गई थी। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने मामले की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन किया था। जांच समिति ने जांच में पाया कि प्राथमिक विद्यालय तोर में तैनात सहायक अध्यापक योगेंद्र यादव कोचिंग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जांच अधिकारियों की संयुक्त जांच आख्या के आधार पर अध्यापक द्वारा उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अधिनियम 2002 में निहित नियमों के विपरीत एवं कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के विरूद्ध कार्य करने का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुये योगेंद्र यादव के निलंबन की संस्तुति करते हुये कठोर कार्यवाही करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार दुबे ने तत्काल प्रभाव से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र निर्गत किया है।
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