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दो दुकानों का अनुबंध निरस्त, दो कोटेदारों के खिलाफ एफआईआर

Sun, 15 Oct 2017 02:42 AM IST
Updated Sun, 15 Oct 2017 02:42 AM IST
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दो दुकानों का अनुबंध निरस्त, दो कोटेदारों के खिलाफ एफआईआर
दो दुकानों का अनुबंध निरस्त, दो कोटेदारों पर एफआईआर
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कोटेदारों में मचा हड़कंप, डीएसओ बोले, नहीं होने देंगे गड़बड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर।
जिला पूर्ति अधिकारी ने अनियमितता बरतने पर दो उचित दर की दुकानों का अनुबंध निरस्त कर दिया है। वहीं, दो कोटेदारों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई है। इस कार्रवाई से कोटेदारों में हड़कंप मच गया है।

डीएसओ रामजतन यादव ने पद भार संभालते ही रियायती दरों पर वितरित हो रहे राशन की गड़बड़ियों पर लगाम लगाना आरंभ कर दिया है। इससे लापरवाह कोटेदारों में बेचैनी देखी जा रही है। बीते दिनों उन्होंने ग्राम बुढवार व नौर की निलंबित दुकान पर लगे आरोपों की जांच कराई गई। पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार ने शिकायत कर्ताओं के बयान दर्ज किए। इस दौरान उन्होंने पाया कि वितरण में घटतौली और अधिक रेट पर सामग्री देने के आरोप सही हैं। जिस पर जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने ग्राम बुढ़वार के विक्रेता मोहन और ग्राम नौर की विक्रेता राधा देवी की दुकान का अनुबंध निरस्त कर दिया। वहीं, वितरण में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर रमेशरा के कोटेदार प्रह्लाद सिंह के खिलाफ मड़ावरा थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसी तरह ग्राम गुरयाना के कोटेदार अशोक कुमार के खिलाफ थाना नाराहट में मुकदमा लिखवाया है। उधर, डीएसओ रामजतन यादव का कहना है कि लापरवाह कोटेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोटेदारों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी है।
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