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ट्रांसपोट्र कंपनी के ब्रांच मैनेजर समेत तीन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
Updated Sat, 21 Apr 2018 02:08 AM IST
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ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर समेत तीन पर धोखाधड़ी का मुकदमा
न्यायालय के आदेश पर हुआ मामला दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम दैलवारा निवासी पप्पू पुत्र भैयालाल ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने एक ट्रैक्टर यूपी 94 एन 9779 एग्रीमेंट से दो वर्ष एक माह पूर्व 99 हजार रुपया का लोन फाइनेंस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी इलाइट चौराहा द्वारा दिया गया था। उसके द्वारा एक लाख 30 हजार रुपए जमा किया जा चुका है। इसकी रसीदें उसे मात्र एक लाख रुपया की दी गई हैं। शेष तीस हजार रुपया की रसीदें नहीं दी गई हैं। उक्त कंपनी के एकाउंटेंट व मैनेजर द्वारा यह कहकर कि कंप्यूटर ने नेट नहीं आ रहे हैं, बाद में ले जाना। उसने आरोप लगाया कि उसके साथ धोखाधड़ी करके रसीदें बन जाने के बाद भी नहीं दी गई हैं। इसके बाद आठ दिसंबर 2017 की दोपहर दो बजे कंपनी के मैनेजर, एकाउंटेंट व दो कर्मचारी उसके घर पहुंचे और उससे कहा कि उसके उक्त ट्रैक्टर के लोन फाइनेंस का 78 हजार 611 रुपया बकाया है, जमा करो और उसे वे लोग गालियां देने लगे, साथ वह उसे जान से मारने पर उतारु हो गए। उन्होंने कहा कि उसका ट्रैक्टर वह लोग जबरदस्ती व गुुंडागर्दी के बल पर धोखाधड़ी पूर्वक ले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने उसे मारापीटा और ट्रैक्टर जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे। उसने मना किया तो वजह उसे जान से मारने को आमादा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, जिस पर वे उसे जान से मारने की धमकी देते चल गए। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उक्त मामला धोखाड़ी, षड्यंत्र, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देने आदि के मामले में उक्त कंपनी के ब्रांच मैनेजर, एकाउंटेंट और दो अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।
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न्यायालय के आदेश पर हुआ मामला दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम दैलवारा निवासी पप्पू पुत्र भैयालाल ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने एक ट्रैक्टर यूपी 94 एन 9779 एग्रीमेंट से दो वर्ष एक माह पूर्व 99 हजार रुपया का लोन फाइनेंस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी इलाइट चौराहा द्वारा दिया गया था। उसके द्वारा एक लाख 30 हजार रुपए जमा किया जा चुका है। इसकी रसीदें उसे मात्र एक लाख रुपया की दी गई हैं। शेष तीस हजार रुपया की रसीदें नहीं दी गई हैं। उक्त कंपनी के एकाउंटेंट व मैनेजर द्वारा यह कहकर कि कंप्यूटर ने नेट नहीं आ रहे हैं, बाद में ले जाना। उसने आरोप लगाया कि उसके साथ धोखाधड़ी करके रसीदें बन जाने के बाद भी नहीं दी गई हैं। इसके बाद आठ दिसंबर 2017 की दोपहर दो बजे कंपनी के मैनेजर, एकाउंटेंट व दो कर्मचारी उसके घर पहुंचे और उससे कहा कि उसके उक्त ट्रैक्टर के लोन फाइनेंस का 78 हजार 611 रुपया बकाया है, जमा करो और उसे वे लोग गालियां देने लगे, साथ वह उसे जान से मारने पर उतारु हो गए। उन्होंने कहा कि उसका ट्रैक्टर वह लोग जबरदस्ती व गुुंडागर्दी के बल पर धोखाधड़ी पूर्वक ले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने उसे मारापीटा और ट्रैक्टर जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे। उसने मना किया तो वजह उसे जान से मारने को आमादा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, जिस पर वे उसे जान से मारने की धमकी देते चल गए। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उक्त मामला धोखाड़ी, षड्यंत्र, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देने आदि के मामले में उक्त कंपनी के ब्रांच मैनेजर, एकाउंटेंट और दो अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।